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भारतीय संविधान के बारे में 15 रोचक तथ्य | 15 interesting facts about the Indian Constitution

The Constitution of India is the highest post in the country. Government, Supreme Court, President, Prime Minister, no one is above it. All are working within its scope. 
भारतीय संविधान के बारे में 15 रोचक तथ्य |  15 interesting facts about the Indian Constitution | Bhaarateey sanvidhaan
Bhaarateey sanvidhaan,
    1. The Constitution of India is a hand written document, not a machine. It was written in an italic style by Prem Bihari Narayan Raizada with his own hands and each page was decorated by two artists of Shantiniketan, "Bevhar Ram Manohar Sinha" and "Nandalal Bose".

2. Indian constitution is the longest written constitution in the world. It is divided into 25 parts, with 448 articles and 12 schedules. There are a total of 117,369 words in its English version, which used a total of 254 pen nibs to write and took 6 months. About ₹ 6.3 crore was spent on this entire work.

3. The original copy of the English and Hindi version of the Constitution is kept in the box of Hilliam in the Library of Parliament House.

4. The first assembly to form the Constitution was sitting on 9 December 1946 and it took 2 years 11 months and 18 days to make it. Dr. Rajendra Prasad was elected as the Chairman of the Constituent Assembly and Dr. Bhimrao Ambedkar was made the Chairman of this committee.

5. The total number of members of the Constituent Assembly was fixed at 389, of which 292 were the representatives of the British Provinces, 4 the Chief Commissioners were the representatives of the regions and 93 were the representatives of the princely states. This number was later reduced to 299. Hyderabad was the only princely state whose representatives did not attend the Constituent Assembly.

6. The Constitution of India was ready on 26 November 1949 but officially came into force on 26 January 1950 and we celebrate this day also as Republic Day.

7. The day of January 26 was chosen to implement the Constitution because this day was the anniversary of "Purna Swaraj Day".

8. It was put up for discussion and debate before the Indian Constitution was finalized and then more than 2000 amendments were made.

9. The Indian Constitution is also signed by 284 members of the Constituent Assembly of which 15 were women. Most of the members had their signatures in English and some in Hindi too .. 'Abul Kalam Azad' had his signature in Urdu.

10. On 24 January 1950, when it was being signed in Parliament 2 days before the Constitution came into force, it was raining and members of the Constituent Assembly called it auspicious. This was the last meeting of the Assembly and on this day Dr. Rajendra Prasad was also elected the first President of India by the Constituent Assembly.

11. Dr. Bhimrao Ambedkar, who was also the first Law Minister of independent India and the Chairman of the Committee of the Constituent Assembly, is called the "Father of the Indian Constitution".

12. Indian constitution is derived from 10 different countries of the world, hence it is also called "borrowed bag". The basic structure of the Constitution is based on the 'Government of India Act, 1935'.
  • The idea of   a five-year plan is derived from the Soviet Union.
  • The idea of   social-economic rights is derived from Ireland.
  • The provisions of trade and commerce are derived from the Constitution of Australia.
  • Emergency provisions in the Indian Constitution have been taken from Germany.
  • The law under which the Supreme Court works in India is derived from Japan.
  • The words "Liberty, Equality and Faternity" in the Preamble of the Indian Constitution are inspired by the French Revolution.
  • The federal system, the relationship of union and state, and the sharing of power between the union-state are derived from the Canadian Constitution.
  • Pre Preamble of Indian Constitution is inspired by the Preamble of US Constitution. Both the Preamble to the US Constitution and the Preamble to the Indian Constitution begin with "We the People".
13. Indian Constitution currently gives 6 fundamental rights to the citizens of India, which are taken from the Constitution of America: -
  • Right to equality
  • Right to freedom
  • Right against exploitation
  • Right to freedom of religion
  • अधिकार Cultural and education rights
  • अधिकार Right to Constitutional Remedies
Interestingly, in the beginning, the right to property was also a fundamental right. Article 31 of the Indian Constitution stated that "no human being can be deprived of his property". But this right was removed in the 44th Amendment of the Constitution, 1978.

14. National symbol of India 'Sarnath' which also includes lions, Ashoka Chakras, bulls and horses.


Read In Hindi

"भारतीय संविधान के बारे में 15 रोचक तथ्य"

       भारत का संविधान देश में सबसे उच्चा पद भारतीय संविधान का है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई भी इससे ऊपर नही है। सब इसके दायरे में रहकर काम कर रहे है।
the Indian Constitution | bhaarateey sanvidhaan
           
1. भारत का संविधान एक हाथ से लिखा गया दस्तावेज है, ना कि मशीन से। इसे “प्रेम बिहारी नारायण रायजादा” ने अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल में लिखा था और इसके हर पन्ने को शांतिनिकेतन के दो कलाकार “बेवहार राममनोहर सिन्हा” और “नंदलाल बोस” ने अपने हाथों से सजाया था।

2. भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह 25 भागों में बंटा हुआ है, जिसमें 448 आर्टिकल्स और 12 schedules है। इसके अंग्रेज़ी संस्करण में कुल 117,369 शब्द हैं, जिन्हें लिखने में कुल 254 पेन निब्स का इस्तेमाल हुआ था और 6 महीने का समय लगा था। इस पूरे कार्य पर लगभग ₹6.3 करोड़ खर्च हुए थे।

3. संविधान के अंग्रेज़ी और हिंदी संस्करण की असली कॉपी संसद भवन की लाइब्रेरी में हिलियम के बॉक्स में रखी हुई हैं।

4. संविधान बनाने के लिए पहली सभा 9 दिसंबर, 1946 को बैठी थी और इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था और डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था।

5. संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 तय की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ये संख्या बाद में घटकर 299 रह गई। हैदराबाद अकेली एक ऐसी रियासत थी, जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे।

6. भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था लेकिन आधिकारिक रूप से यह 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते है।

7. संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन इसीलिए चुना गया क्योंकि इस दिन “पूर्ण स्वराज दिवस” की वर्षगांठ थी।

8. भारतीय संविधान को अंतिम रूप देने से पहले इसे चर्चा और बहस के लिए रखा गया था और तब इसमें 2000 से अधिक संशोधन किए गए थे।

9. Indian Constitution पर संविधान सभा के 284 सदस्यों के हस्ताक्षर भी है जिनमें से 15 महिलाएँ थी। ज्यादात्तर सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए थे और कुछ ने हिंदी में भी.. ‘अबुल कलाम आजाद’ ने अपने हस्ताक्षर उर्दू में किए थे।

10. 24 जनवरी 1950 को, संविधान लागू होने से 2 दिन पहले जब संसद में इस पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे तो उस समय बारिश हो रही थी और संविधान सभा के सदस्यों ने इसे शुभ बताया था। यह सविंधान सभा की अंतिम बैठक थी और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया।

11. डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर, जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान सभा की कमेटी के चेयरमैन भी थे, को “भारतीय संविधान का पिता” कहा जाता हैं।

12. भारतीय संविधान दुनिया के 10 अलग-अलग देशों से लिया गया है इसीलिए इसे “उधार लिया हुआ बैग” भी कहा जाता है। संविधान का मूल ढांचा ‘Government of India Act, 1935’ पर आधारित है।
➨पंच-वर्षीय योजना का विचार सोवियत संघ से लिया गया है।
➨सामाजिक-आर्थिक अधिकार का विचार आयरलैंड से लिया गया है।
➨व्यापार और कॉमर्स के प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए है।
भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को जर्मनी से लिया गया है।
भारत मे जिस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट काम करता है, वो जापान से लिया गया है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में “Liberty, Equality और Faternity” शब्द फ्रांस-क्रांति से प्रेरित हैं।
➨फ़ेडरल सिस्टम, संघ और राज्य के रिश्ते और संघ-राज्य के बीच पॉवर का बंटवारा कनाडा के संविधान से लिया गया हैं।
➨भारतीय संविधान की प्रस्तावना (preamble) अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना और भारतीय संविधान की प्रस्तावना दोनों ही “We the People” से शुरू होती है।

13. भारतीय संविधान, भारत के नागरिकों को वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार देता है, जो अमेरिका के संविधान से लिए गए है:-
➨समानता का अधिकार
➨स्वतंत्रता का अधिकार
➨शोषण के विरूद्ध अधिकार
➨धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
➨संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
➨संवैधानिक उपचारों का अधिकार 
➨दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में, संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में कहा गया था कि “किसी भी इंसान को उसके संपत्ति से वंछित नही किया जा सकता हैं“। लेकिन संविधान के 44वें संशोधन, 1978 में इस अधिकार को हटा दिया गया।

14. भारत के राष्ट्रीय प्रतीक ‘सरनाथ’ जिसमें शेर, अशोक चक्र, सांड और घोड़े भी

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